look out circulars
Mumbai 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बैंकों को लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बैंकों को लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास किसी भी बकाएदार के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं है। विराज शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन (OM) के तहत सार्वजनिक बैंकों को भारतीय नागरिकों या विदेशियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की शक्ति नहीं है।
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