दहेज हत्या मामले में अदालत ने महिला के पति... सास और ननद को बरी किया
Court acquits woman's husband, mother-in-law and sister-in-law in dowry murder case
ठाणे जिले की अदालत ने दहेज के लिए क्रूरता बरतने और पत्नी की हत्या के मामले में उसके 37 वर्षीय पति, उसकी मां और बहन को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.एम. गुप्ता ने 20 अक्टूबर को पारित आदेश में अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए कहा कि अभियोजन उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।
ठाणे : ठाणे जिले की अदालत ने दहेज के लिए क्रूरता बरतने और पत्नी की हत्या के मामले में उसके 37 वर्षीय पति, उसकी मां और बहन को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.एम. गुप्ता ने 20 अक्टूबर को पारित आदेश में अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए कहा कि अभियोजन उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि महिला ने फरवरी 2012 में यहां एक शख्स से विवाह किया था और वह ठाणे के भिवंडी कस्बे में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद, ससुराल पक्ष ने पीड़िता को उसके माता-पिता से पैसे लेने के लिए मजबूर किया और मना करने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उस व्यक्ति ने महिला को तलाक की धमकी दी।

