समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, बॉम्बे HC ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत 23 जून तक बढ़ाई
Sameer Wankhede gets relief from arrest till June 23....
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई के जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 23 जून तक बढ़ा दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई के जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 23 जून तक बढ़ा दिया..
सीबीआई का मामला यह है कि वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अक्टूबर 2021 में एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती के बाद अपने बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी...Extortion and bribery case....
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी को रद्द करने की वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले महीने समीर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की थी। हालांकि, बाद में वानखेड़े ने FIR को रद्द करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था...Extortion and bribery case....
बॉम्बे हाईकोर्ट की एक अवकाश पीठ ने पिछले महीने वानखेड़े को अंतरिम राहत दी थी और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इससे पहले सीबीआई ने 2 जून को वानखेड़े की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया और अंतरिम संरक्षण आदेश वापस लेने और याचिका खारिज करने की मांग की।
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