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Read More... भिवंडी में दहेज के लिए पत्नी को बेल्ट से पीटने वाले पति समेत सास और ननद पर केस दर्ज...
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By Online Desk
पीड़िता के अनुसार, पति शराब के नशे में उसे बेल्ट से पीटता था और उसकी सास व ननद दहेज की मांग को लेकर उसे ताने देती थीं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की सीमा समाप्त होने के बाद उसने अपने मायके जाकर भरोसा सेल की मदद ली। भरोसा सेल की सहायता से पीड़िता की शिकायत पर भिवंडी के शांतीनगर पुलिस पति संदिप वेंकटेश्वर काकुला, सास विजयलक्ष्मी और ननद सरिता के खिलाफ धारा 498 (A), 323, 504, 34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित करता है।
Read More... ठाणे में लिव-इन पार्टनर पर बेल्ट से पीटने और घूंसे मारने के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का FIR दर्ज
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By Online Desk
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महिला ने लिव-इन पार्टनर के ऊपर बेल्ट से पीटने और घूंसे मारने के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके लिव-इन पार्टनर ने उसके साथ मारपीट कर यौन संबंध बनाकर उसको धमकाया भी। पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय मामला दर्ज कर लिया है।
Read More... गोरेगांव और शिवड़ी इलाके में पुलिसकर्मियों के पिटाई से मचा हड़कंप...
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By Online Desk
शिवराम प्रभाकर बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं, बुधवार देर रात वह महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि गोरेगांव में स्नेहा बार (लिंक रोड) के सामने दो युवक आपस में झगड़ रहे थे। जिसके कारण वहां यातायात सेवाएं बाधित हो गई थी।
Read More... नाबालिगों की पिटाई के लिए पुलिस को राज्य बाल अधिकार आयोग ने लगाई फटकार...
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By Online Desk
राज्य बाल अधिकार आयोग (एमएससीपीआर) चार लड़कियों और एक लड़के सहित पांच बच्चों के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिन्हें चोरी के संदेह में हिरासत में लिया गया था और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर मौखिक और शारीरिक शोषण किया गया था। आयोग ने इस मामले में पुलिस की खिंचाई की और बाल अधिकारों को समझने और उनका पालन करने की हिदायत दी. आयोग ने पुलिस को सात दिनों के भीतर जांच पूरी करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.
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