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Read More... मुंबई: 37 साल पहले ड्रमों में छिपाया था 4300 किलो हशीश, अब हुई 20 साल की जेल
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By Online Desk
अदालत ने कहा कि विशेषकर युवाओं में नशीली दवाओं की लत की व्यापक समस्या और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए गंभीर दंडों को देखते हुए, उसके प्रति नरमी दिखाना उचित नहीं है। 2010 के बरी होने का जिक्र करते हुए, न्यायाधीश उस फैसले में टिप्पणियों से असहमत थे क्योंकि प्रारंभिक परीक्षण के बाद नए गवाहों की जांच की गई थी और अभियोजन पक्ष के सबूतों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था।
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