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मुंबई: तीन दशक की मुकदमेबाजी के बाद जोगेश्वरी की संपत्ति पर तत्काल कब्जा देने का आदेश

मुंबई: तीन दशक की मुकदमेबाजी के बाद जोगेश्वरी की संपत्ति पर तत्काल कब्जा देने का आदेश करीब तीन दशक की मुकदमेबाजी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने किरायेदारी विवाद का पटाक्षेप करते हुए मूल वादी ज्ञान प्रकाश शुक्ला के पक्ष में जोगेश्वरी की एक संपत्ति पर तत्काल कब्जा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने 9 अप्रैल को मूल निर्णय ऋणी के बेटे बल्लम त्रिफला सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 2016 में पारित बेदखली के आदेश के निष्पादन में बाधा डालने की मांग की गई थी।
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