वरिष्ठ नेता नबाब मलिक के दामाद को दुबई जाने की नहीं मिली इजाजत... विशेष NDPS अदालत ने याचिका की खारिज
Senior leader Nabab Malik's son-in-law denied permission to go to Dubai, special NDPS court dismisses petition
पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को विशेष एनडीपीएस अदालत ने दुबई जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। समीर खान ने काम के सिलसिले में इस महीने दुबई जाने की याचिका दायर की थी। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को विशेष एनडीपीएस अदालत ने दुबई जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। समीर खान ने काम के सिलसिले में इस महीने दुबई जाने की याचिका दायर की थी। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
विशेष अदालत ने समीर खान की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उचित आशंका है कि अगर उसे विदेश जाने की अनुमति दी गई, तो वह फरार हो सकता है या पहुंच से बाहर हो सकता है। ऐसे में मुकदमे के समय उसकी उपस्थिति को सुरक्षित करना मुश्किल होगा।
समीर खान ने अदालत को बताया कि वह लीग के सुपर स्टार के संस्थापक हैं। भारत में मशहूर हस्तियों के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका दुबई में इसी से संबंधित कार्यक्रम है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए विशेष लोक अभियोजक अमित मुंडे ने समीर की याचिका का विरोध किया और कहा कि यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है।
एनसीबी ने जुलाई 2021 में समीर खान को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था। उन पर ब्रिटिश नागरिक करण सेजनानी के साथ मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। उन्हें सितंबर 2021 में जमानत मिल गई थी।
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