Court
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%= node_description %>
<% } %> Read More... <%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... विशेष एनडीपीएस अदालत ने 23 वर्षीय पहलवान काइल कमिंग्स को जमानत से किया इनकार...
Published On
By Online Desk
विशेष एनडीपीएस अदालत ने 23 वर्षीय पहलवान काइल कमिंग्स को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसे मई में कथित तौर पर 230 ग्राम एमडीएमए ऑर्डर करने के लिए उसके दो दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कमिंग्स पर अवैध पदार्थों मेथमफेटामाइन और एमडीएमए के आयात की व्यवस्था करने का आरोप है। उसने कथित तौर पर पुणे में ड्रग्स की नियंत्रित डिलीवरी प्राप्त करने के लिए सह-आरोपी श्रवण जोशी और आर्यन हल्दांकर के साथ समन्वय किया और खेप के भुगतान की सुविधा प्रदान की।
Read More... पुणे : सावरकर मानहानि केस में फंसे राहुल गांधी... 23 अक्टूबर को कोर्ट में होना होगा पेश
Published On
By Online Desk
पुणे की एक विशेष अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अब राहुल गांधी को तलब किया है, जिसमें कांग्रेस नेता पर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया गया है। इस बाबत अदालत ने बीते शुक्रवार को राहुल को समन जारी कर आगामी 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा है।
Read More... न्यायपालिका से नहीं मिला इंसाफ, अब जनता की अदालत में होगा फैसला - उद्धव ठाकरे
Published On
By Online Desk
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है। इसी बीच पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी को अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बावजूद अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसलिए उसने लोगों की ओर रुख करने का फैसला किया है।
Read More... ठाणे : नशे की हालत में दोस्त की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने किया बरी...
Published On
By Online Desk
ठाणे जिले की अदालत ने 29 साल के शख्स को बरी कर दिया है। उस पर नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने आशु छोटेलाल बर्मन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से बरी करते हुए कहा कि मामले में दूसरा पहलू भी हो सकता है इसे ध्यान में रखते हुए बरी किया जाना चाहिए। यानी संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। बता दें, यह आदेश 24 सितंबर को जारी किया गया था।
Read More...