एक साल की मासूम बच्ची को बेचनेवाली मां और खरीदनेवाली महिला को कड़ी फटकार
Strong reprimand to the mother who sold one year old innocent girl and the woman who bought

एक साल की मासूम बच्ची के ‘सौदे’ का ऐसा ही एक झकझोरनेवाला मामला महाराष्ट्र के सातारा जिले से सामने आया है। कहने को तो इसमें हर पक्ष अपनी-अपनी मजबूरी दर्शाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने ‘बिकनेवाली’ बच्ची को बेबस मानते हुए उसे बेचनेवाली उसकी मां और खरीदनेवाली महिला को कड़ी फटकार लगाई।
मुंबई : गुनाह किसी भी हालात में किया गया हो, वो गुनाह ही होता है। लेकिन लोग अक्सर हालात और मजबूरियों का रोना रोकर सहानुभूति पाने, गुनाह पर परदा डालने और सजा से बचने का प्रयास करते हैं। एक साल की मासूम बच्ची के ‘सौदे’ का ऐसा ही एक झकझोरनेवाला मामला महाराष्ट्र के सातारा जिले से सामने आया है। कहने को तो इसमें हर पक्ष अपनी-अपनी मजबूरी दर्शाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने ‘बिकनेवाली’ बच्ची को बेबस मानते हुए उसे बेचनेवाली उसकी मां और खरीदनेवाली महिला को कड़ी फटकार लगाई।
उधार के रूप में दिए गए रुपयों के बदले पुष्पा (काल्पनिक नाम) नामक कर्जदार महिला की एक साल की मासूम बेटी को अपने कब्जे में लेनेवाली ४५ वर्षीया अंजलि बाबर (बदला हुआ नाम) को सातारा पुलिस ने गत वर्ष गिरफ्तार किया था। उक्त मामले की सुनवाई के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को जमानत तो दे दी लेकिन साथ ही मासूम बच्ची को वस्तू की तरह खरीदने-बेचने पर कड़ी फटकार भी लगाई।
बताया जा रहा है पुष्पा के पति को पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार किया था। नतीजतन अपना और तीन बच्चों का गुजारा करने में पुष्पा खुद को असमर्थ पा रही थी। पति की रिहाई के लिए उसने अंजली बाबर से कुछ रुपए उधार लिए थे। अंजलि ने इसके बदले पुष्पा की एक साल की मासूम बच्ची को अपने पास ‘गिरवी’ रख लिया था। उनके बीच तय ये हुआ था कि जब पुष्पा उधार लिए पैसे अंजलि को लौटा देगी, तो पुष्पा को उसकी बच्ची मिल जाएगी।
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