फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को जमानत देने की ईडी की चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की...

Supreme Court dismisses ED's challenge to grant bail to former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey in phone tapping case.

फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को जमानत देने की ईडी की चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की...

ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में शॉर्ट ट्रायल किया। जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि यह नया चलन है कि जमानत के मामलों पर पार्टियों द्वारा लंबी और गुण-दोष के आधार पर बहस की जा रही है। उन्होंने कहा, “इस तरह जमानत के मामलों पर बहस की जा रही है। क्या किया जा सकता है?" एएसजी के अनुरोध पर खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत आदेश में की गई टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। खंडपीठ ने संकेत दिया कि उन्हें जमानत पर रिहा हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं और उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया।

ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में शॉर्ट ट्रायल किया। जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि यह नया चलन है कि जमानत के मामलों पर पार्टियों द्वारा लंबी और गुण-दोष के आधार पर बहस की जा रही है। उन्होंने कहा, “इस तरह जमानत के मामलों पर बहस की जा रही है। क्या किया जा सकता है?" एएसजी के अनुरोध पर खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत आदेश में की गई टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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