वधावन के आवास के बाहर ED को सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत...
ED gets permission to install CCTV cameras outside Wadhawan's residence...
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विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वधावन मामले के मुख्य आरोपियों में से एक था और अपराध से प्राप्त आय बहुत बड़ी है। अदालत ने कहा कि “चूंकि जांच जारी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी मामले में आरोपी राकेश वधावन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें और इस हद तक ईडी द्वारा उठाया गया विवाद उचित है।
मुंबई : मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने ED को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के राकेश वधावन के आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी। वधावन पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। केंद्रीय एजेंसी को आशंका है कि मेडिकल जमानत पर बाहर रहने के दौरान वधावन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या अज्ञात संपत्तियों को ठिकाने लगाने का प्रयास कर सकते हैं।
विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वधावन मामले के मुख्य आरोपियों में से एक था और अपराध से प्राप्त आय बहुत बड़ी है। अदालत ने कहा कि “चूंकि जांच जारी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी मामले में आरोपी राकेश वधावन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें और इस हद तक ईडी द्वारा उठाया गया विवाद उचित है।
यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो आरोपी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।” ED की अभियोजक कविता पाटिल ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर अदालत से वधावन के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि अंतरिम जमानत पर वधावन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या अज्ञात संपत्तियों का निपटान कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी जा सकती है ताकि वह अंतरिम जमानत पर आरोपी की रिहाई के दौरान होने वाली किसी भी संभावित घटना या उल्लंघन का रिकॉर्ड ले सके।
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