नालासोपारा में 41 अनाधिकृत इमारतों के निवासियों को राहत... 30 सितंबर तक घर खाली करने की डेडलाइन
Relief to residents of 41 unauthorized buildings in Nalasopara... Deadline to vacate the house is 30 September
बॉम्बे हाई कोर्ट ने वसई विरार शहर महानगर पालिका को नालासोपारा पूर्वी अग्रवाल नगर में 41 अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जो आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई थीं। इसी के तहत नगर पालिका ने निवासियों को मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।
वसई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने वसई विरार शहर महानगर पालिका को नालासोपारा पूर्व अग्रवाल नगर में 41 अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जो आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई थीं। इसी के तहत नगर पालिका ने निवासियों को मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।
हालांकि, निवासियों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की और मांग की, कि मकानों को तोड़ने के लिए समय दिया जाए। इस संबंध में सोमवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने निवासियों को 30 सितंबर तक घर खाली करने की डेडलाइन दी और इससे निवासियों को राहत मिली है। अग्रवाल नगर, नालासोपारा प्लांट के लिए भूमि का एक भूखंड आरक्षित है।
लेकिन 2006 में पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और उनके भतीजे अरुण गुप्ता ने जमीन पर कब्जा कर लिया और जमीन पर अवैध इमारतों का निर्माण शुरू कर दिया। इन अनधिकृत इमारतों का निर्माण फर्जी भवन अनुमति और अधिभोग प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की मदद से किया गया है, 2010 से 2012 के बीच यहां 41 अनाधिकृत इमारतें खड़ी की गईं।
इसके खिलाफ जमीन मालिक हाईकोर्ट पहुंचे और जनहित याचिका दायर की, वहीं, इस मामले में पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता समेत चार लोगों पर केस दर्ज किया गया था और सीताराम गुप्ता को गिरफ्तार भी किया गया था।
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