Man sentenced to 7 years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
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Read More... मुंबई: गैर इरादतन हत्या के आरोप में व्यक्ति को सात साल कैद की सजा
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By Online Desk
सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, न्यायालय ने 36 वर्षीय प्रसाद रंजन शेनॉय को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। 15 मई, 2019 को शेनॉय ने शिवाजी पार्क में एक अंडा विक्रेता पर 100 रुपये उधार देने से इनकार करने पर फ्राइंग पैन से हमला किया था। पीड़ित राजू पोल की चार महीने बाद 27 अगस्त को मौत हो गई और पुलिस ने शेनॉय पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया।
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