मुंबई: ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून के इस्तेमाल पर एक महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध

Temporary ban on the use of drones, paragliders, remote-controlled microlight aircraft and hot air balloons for one month

मुंबई: ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून के इस्तेमाल पर एक महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश में कहा कि सभी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून के इस्तेमाल पर एक महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें कहा गया कि यह 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगी। आदेश में कहा गया है, "यह संभावना है कि आतंकवादी/राष्ट्र-विरोधी तत्व अपने हमलों में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट और पैरा-ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं ,

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश में कहा कि सभी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून के इस्तेमाल पर एक महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें कहा गया कि यह 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगी। आदेश में कहा गया है, "यह संभावना है कि आतंकवादी/राष्ट्र-विरोधी तत्व अपने हमलों में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट और पैरा-ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं ,

बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं और बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।"
पुलिस ने यह भी उल्लेख किया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रमुख राजनीतिक नेताओं की चुनावी रैलियां और अभियान होंगे, साथ ही 26/11 मुंबई हमले की सालगिरह भी होगी।

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इस बीच, देशभर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम ( बीएमसी ) ने मंगलवार को दिवाली त्योहार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। बीएमसी के आधिकारिक बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुंबई में वायु की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है और पटाखे इस समस्या में योगदान करते हैं। बीएमसी ने मुंबई के निवासियों को रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने से परहेज करने की सलाह दी है और लोगों से पटाखों की संख्या कम करने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है, "देश भर में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और मुंबई में वायु की गुणवत्ता भी काफी खराब हो गई है। दिवाली के त्योहार के दौरान लोग पटाखे जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।"

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नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पटाखे केवल खुले क्षेत्रों में ही जलाए जाने चाहिए, न कि संकरी गलियों या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर। बीएमसी ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए यथासंभव कम पटाखों का उपयोग करने के महत्व को रेखांकित किया। पटाखों के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर भी प्रकाश डाला गया, क्योंकि वायु प्रदूषण से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों सहित कमजोर समूहों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। निवासियों से इन जोखिमों के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया गया।  

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