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बम्बई हाई कोर्ट ने अविवाहित महिला को दी 21 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत

बम्बई हाई कोर्ट ने अविवाहित महिला को दी 21 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत बम्बई हाई कोर्ट ने 23 साल की अविवाहित महिला को ये अनुमति दी है कि वह 20 हफ्ते से अधिक के गर्भ को खत्म कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि विवाहित महिलाओं को इस तरह की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने का मतलब होगा- कानून की छोटी व्याख्या करना। 
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