महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए - अजीत पवार

Those who commit crimes against women should be castrated - Ajit Pawar

महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए - अजीत पवार

"जो लोग हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं, उन्हें कानून का ऐसा कोप दिखाया जाना चाहिए कि वे दूसरी बार इसके बारे में सोचें भी नहीं। मेरी भाषा में, मैं कहूंगा कि उन्हें नपुंसक बना दिया जाना चाहिए, ताकि अपराध दोबारा न हो। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो इतने बेकार हैं," पवार ने कहा। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने महा विकास अघाड़ी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधकर शनिवार को पुणे में बदलापुर की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

मुंबई : बदलापुर में कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर आक्रोश के बीच, महाराष्ट्र  के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए। पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल में महिलाओं के लिए महायुति सरकार की प्रमुख 'लड़की बहिन' योजना के बारे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पवार ने कहा कि राज्य में भाजपा-शिवसेना-एनसीपी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी।

"जो लोग हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं, उन्हें कानून का ऐसा कोप दिखाया जाना चाहिए कि वे दूसरी बार इसके बारे में सोचें भी नहीं। मेरी भाषा में, मैं कहूंगा कि उन्हें नपुंसक बना दिया जाना चाहिए, ताकि अपराध दोबारा न हो। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो इतने बेकार हैं," पवार ने कहा। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने महा विकास अघाड़ी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधकर शनिवार को पुणे में बदलापुर की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

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शरद पवार ने कहा, "महाराष्ट्र में ऐसा कोई दिन नहीं है जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की कोई खबर न आए...सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसे राजनीति कहना दिखाता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है।"

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इससे पहले, बदलापुर में नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने स्कूल अधिकारियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके तहत प्रत्येक अधिकारी को नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के किसी भी यौन उत्पीड़न के बारे में पता चलने पर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न ने आक्रोश पैदा कर दिया है। 17 अगस्त को पुलिस ने लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में स्कूल के एक परिचारक को गिरफ्तार किया था।

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