मुंबई : रिश्वतखोरी से संबंधित मामले में दो आरोपियों को 5 वर्ष के कारावास की सजा
Mumbai: Two accused sentenced to 5 years imprisonment in bribery case

विशेष न्यायाधीश ने रिश्वतखोरी से संबंधित एक मामले में दो आरोपियों को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें श्री माणिक लाल पॉल, तत्कालीन प्रबंधक (वित्त), डब्ल्यूसीएल, नीलजाई सब एरिया शामिल हैं। श्री अविनाश मारोतराव काकड़े, तत्कालीन क्लर्क (ईएंडएम), मुख्य प्रबंधक (ईएंडएम), डब्ल्यूसीएल नीलजाई नॉर्थ ओपन कास्ट माइन, नीलजाई को 5 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 20,000/- रुपये के संयुक्त जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुंबई : विशेष न्यायाधीश ने रिश्वतखोरी से संबंधित एक मामले में दो आरोपियों को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें श्री माणिक लाल पॉल, तत्कालीन प्रबंधक (वित्त), डब्ल्यूसीएल, नीलजाई सब एरिया शामिल हैं। श्री अविनाश मारोतराव काकड़े, तत्कालीन क्लर्क (ईएंडएम), मुख्य प्रबंधक (ईएंडएम), डब्ल्यूसीएल नीलजाई नॉर्थ ओपन कास्ट माइन, नीलजाई को 5 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 20,000/- रुपये के संयुक्त जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने 06.05.2014 को आरोपी श्री माणिक लाल पॉल, तत्कालीन प्रबंधक (वित्त), नीलजाई क्षेत्र वानी, सब एरिया, डब्ल्यूसीएल और श्री अविनाश मारोतराव काकड़े, तत्कालीन क्लर्क, नीलजाई सब एरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि आरोपियों ने एक एम्बुलेंस की मरम्मत और आरटीओ पासिंग से संबंधित शिकायतकर्ता के बिलों को पास करने और उन्हें पुनर्वैधीकरण के लिए नहीं भेजने के लिए रिश्वत की मांग की और स्वीकार किया। सीबीआई ने जाल बिछाया और उक्त आरोपियों को शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत की मांग करते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद 20.01.2015 को विशेष न्यायाधीश, केलापुर (महाराष्ट्र) की अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई।
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