बीएमसी ने 20,000 अवैध बैनर, विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर हटाए
BMC removes 20,000 illegal banners, advertising boards and posters
बीएमसी ने कहा कि मुंबई के सभी 24 नगरपालिका वार्डों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हलफनामे में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण भी शामिल है। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना पूर्व अनुमति के राजनीतिक होर्डिंग न बनाएं।
मुंबई : मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने पिछले महीने चलाए गए विशेष अभियान के दौरान लगभग 20,000 अवैध बैनर, विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर हटाए हैं। बीएमसी ने विशेष अभियान में 20,000 अवैध होर्डिंग हटाए अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में, नगर निकाय ने खुलासा किया कि अवैध होर्डिंग में से 7,500 राजनीतिक थे, जबकि लगभग 8,200 धार्मिक प्रकृति के थे।
बीएमसी ने कहा कि मुंबई के सभी 24 नगरपालिका वार्डों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हलफनामे में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण भी शामिल है। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना पूर्व अनुमति के राजनीतिक होर्डिंग न बनाएं।
इसके अतिरिक्त, विज्ञापनदाताओं को बेहतर ट्रैकिंग और प्रवर्तन के लिए अधिकृत होर्डिंग पर क्यूआर कोड शामिल करने के लिए कहा गया है। जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए, बीएमसी ने अवैध होर्डिंग से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। नागरिक आपले सरकार पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह अभियान पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चलाया जा रहा है, जिसमें सभी नगर निगमों, परिषदों और ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक सड़कों, पार्कों और अन्य स्थानों से अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए सात से दस दिन का अभियान चलाने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने 2011 की एक याचिका को पुनर्जीवित किया, जिसमें अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए पहले के अदालती आदेशों का नागरिक अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करने का हवाला दिया गया था। हलफनामे के अनुसार, बीएमसी के विशेष अभियान के दौरान 24 वरिष्ठ निरीक्षक, लाइसेंस और होर्डिंग्स विभाग के 80 निरीक्षक और 50 वाहनों का उपयोग करके 183 मजदूरों को कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैनात किया गया था।
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