महाराष्ट्र: रत्नागिरी जिले में पुलिस द्वारा नष्ट की गई 'गांजा' और 'केटामाइन' दवाएं...
Maharashtra: 'Ganja' and 'Ketamine' drugs destroyed by police in Ratnagiri district...

रत्नागिरी जिले में दर्ज 11 अलग-अलग मामलों में 10.033 किलोग्राम 'गांजा' और 3.98 किलोग्राम 'केटामाइन' को रत्नागिरी की स्थानीय अपराध शाखा ने नवी मुंबई के तलोजा में नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र राज्य-मुंबई के पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत दर्ज अपराधों के मामलों में जब्त किए गए माल को नष्ट करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, रत्नागिरी जिले में एक औषधि निपटान समिति की स्थापना की गई है।
महाराष्ट्र: 2006 से 2020 के बीच रत्नागिरी जिले में दर्ज 11 अलग-अलग मामलों में 10.033 किलोग्राम 'गांजा' और 3.98 किलोग्राम 'केटामाइन' को रत्नागिरी की स्थानीय अपराध शाखा ने नवी मुंबई के तलोजा में नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र राज्य-मुंबई के पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत दर्ज अपराधों के मामलों में जब्त किए गए माल को नष्ट करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, रत्नागिरी जिले में एक औषधि निपटान समिति की स्थापना की गई है।
इस औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी हैं और इस समिति के सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयश्री गायकवाड़ और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) राधिका फड़के हैं। अधिनियम के तहत दर्ज मामले में माल को नष्ट करने का आदेश स्थानीय अपराध जांच शाखा, रत्नागिरी को दिया गया था।
इसके अनुसार, 2006 से 2020 की अवधि के दौरान शाखा द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत कुल 12 एनडीपीएस पंजीकृत किए गए हैं। उक्त अपराध में एक्ट एवं एनडीपीएस के तहत माल को नष्ट करने के संबंध में न्यायालय से आदेश प्राप्त किया गया था। संबंधित वस्तुओं को जलाकर नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग को एक आवेदन दिया गया था।
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