विमान जैसा नियम अब रेलवे में भी लागू…ज्यादा सामान हुआ तो देना पड़ सकता जुर्माना !

विमान जैसा नियम अब रेलवे में भी लागू…ज्यादा सामान हुआ तो देना पड़ सकता जुर्माना !


Rokthok Lekhani

मुंबई : ट्रेन में मनचाहा सामान नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास तय मानक से ज्यादा सामान है तो रेलवे आपसे जुर्माना वसूलेगी। असल में रेलवे ने अब यात्रियों के लगेज पर लगाम लगा दिया है। बता दें कि रेलवे की एक नई गाइडलाइन के अनुसार अगर यात्री के पास ज्यादा सामान हुआ तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। असल में ये नियम फ्लाइट में देखा जाता था, लेकिन अब से रेलवे में भी लागू किया जा रहा है।

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रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि अगर लगेज ज्यादा हुआ, तो सफर का मजा आधा हो जाएगा। अधिक सामान के साथ ट्रेन में सफर न करें। सामान अधिक होने पर पार्सल ऑफिस में जाकर लगेज बुक करा सकते हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान ४० से ७० किलोग्राम तक सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई इससे अधिक सामान पर यात्रा करता है, तो उससे किराया वसूला जाएगा। वैसे रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

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रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने संग ४० किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टियर तक ५० किलो सामान ले जा पाएंगे। दूसरी ओर, फस्र्ट क्लास एसी ७० किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर किसी यात्री को ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते हुए देखा जाता है, तो उसे अलग से सामान रेट का छह गुना देना पड़ेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति के सामान का ४० किलो से अधिक वजन है और वो ५०० किमी तक की यात्रा कर रहा है तो यात्री केवल १०९ रुपए का भुगतान करके इसे लगेज वैन में बुक करवा सकता है। वहीं अगर यात्री सफर के बीच में ज्यादा सामान के साथ पाया जाता है, तो उसे ६५४ का जुर्माना देना पड़ेगा।

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