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ठाणे : नशे की हालत में दोस्त की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने किया बरी...

 ठाणे  : नशे की हालत में दोस्त की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने किया बरी... ठाणे जिले की अदालत ने 29 साल के शख्स को बरी कर दिया है। उस पर नशे की हालत में अपने दोस्त पर हमला करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने आशु छोटेलाल बर्मन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से बरी करते हुए कहा कि मामले में दूसरा पहलू भी हो सकता है इसे ध्यान में रखते हुए बरी किया जाना चाहिए। यानी संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। बता दें, यह आदेश 24 सितंबर को जारी किया गया था।
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Maharashtra 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को किया बरी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को किया बरी मार्च 2017 में गढ़चिरौली सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद, साईबाबा ने बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) और न्यायमूर्ति रोहित बी देव और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ में फैसले को चुनौती दी थी। 14 अक्टूबर, 2022 को साईबाबा को बरी कर दिया गया।
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विशेष POCSO अदालत ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को किया बरी...

विशेष POCSO अदालत ने  यौन उत्पीड़न के आरोपी को किया बरी... 2 अगस्त 2016 को लड़की को आरोपी के घर पर खोजा गया जो उसका पारिवारिक मित्र था। इसके बाद मां ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। आरोपी को 30 अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 15 दिसंबर 2016 को जमानत दे दी गई थी।
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हत्या मामला में ठाणे की अदालत ने 7 लोगों को किया बरी...

हत्या मामला में ठाणे की अदालत ने 7 लोगों को किया बरी... ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सात लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोपों को साबित करने में विफल रहा। विशेष (मकोका) न्यायाधीश अमित एम शेते ने 18 जनवरी को आदेश जारी किया, जिसकी एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।
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