मुंबई / धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार
Anticipatory bail denied to advocate in fraud case
सत्र न्यायालय ने 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता विनयकुमार खाटू (42) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस थाने में उच्च न्यायालय के आदेश में कथित रूप से जालसाजी करने और 2014 से कई कानूनी कार्यवाहियों में उन्हें नियुक्त करने वाली महिला से 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। खाटू ने अग्रिम जमानत और मामले को रद्द करने के लिए अब बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में अभी सुनवाई होनी है।
मुंबई: सत्र न्यायालय ने 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता विनयकुमार खाटू (42) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस थाने में उच्च न्यायालय के आदेश में कथित रूप से जालसाजी करने और 2014 से कई कानूनी कार्यवाहियों में उन्हें नियुक्त करने वाली महिला से 62 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। खाटू ने अग्रिम जमानत और मामले को रद्द करने के लिए अब बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में अभी सुनवाई होनी है।
शिकायतकर्ता उर्मिला खान ने दावा किया कि उन्होंने अलीबाग में एक संपत्ति से संबंधित उच्च न्यायालय के मामले सहित विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में खाटू को शामिल किया था। उन्होंने कहा कि खाटू ने उन्हें बताया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर, 2022 और 12 दिसंबर 2022 को अनुकूल आदेश दिए थे। हालांकि, जब आदेशों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने अपना अधिवक्ता बदलने का फैसला किया। नए वकील से उसे पता चला कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और खाटू ने जो कुछ दिखाया था वह कथित तौर पर मनगढ़ंत था। फिर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तारी के डर से खाटू ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया, जिसमें दा
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