सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश, 11 जुलाई तक नहीं होगा कोई एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश, 11 जुलाई तक नहीं होगा कोई एक्शन

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई ने सुप्रीम कोर्ट में आज अलग रंग ले लिया. बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को ही नोटिस थमा दिया है.

शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फोरी तौर पर राहत मिल गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए. उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक रोक लगा दी है.
बागी विधायकों के वकील की तरफ से कोर्ट में उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से विधायकों और उनके परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया करने को कहा.

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बागी विधायकों को आज अयोग्य ठहराये जाने वाले नोटिस पर 5 बजे तक जवाब देना था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगाई जाती है. मतलब अब तबतक इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहाराया जा सकता.

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