नारायण राणे को लगा बड़ा झटका, SC ने रखा बॉम्बे HC का आदेश बरकरार...
Big blow to Narayan Rane, SC upheld Bombay HC's order...
केंद्रीय मंत्री Narayan Rane को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ही अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है।
मुंबई : केंद्रीय मंत्री Narayan Rane को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ही अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उनके जुहू वाले बंगले पर अवैध निर्माण को 2 हफ्ते के अंदर गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में समयावधि बढ़ाते हुए 3 महीने किया है।
अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना था कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। हाइकोर्ट ने कहा था कि बीएमसी राणे परिवार की कंपनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती। राणे परिवार ने आवेदन में मांग की थी, कि वह अनधिकृत निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दे।
हालांकि कोर्ट ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए मामले में फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि अगर कोर्ट इसे मंजूरी देती है तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे। मुंबई हाइकोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, और अगले एक सप्ताह के अंदर इसे जमा कराने का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ही अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है।
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