मुंबई में मकान मालिकों के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी... किराएदारों का देना होगा ब्योरा
Police issued advisory for landlords in Mumbai… Tenants will have to give details
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प्रत्येक मकान मालिक, और संपत्ति व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति जिसने किसी को कोई आवास किराए पर दिया है, वह मुंबई पुलिस के नागरिक पोर्टल पर किराएदारों का विवरण प्रस्तुत करेगा। आदेश में कहा गया है कि किराए पर रहने वाले विदेशी के शहर में रहने के सभी विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यह आदेश बुधवार (8 मार्च) से 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। साथ ही आदेश न मनने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
मुंबई : मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर मकान मालिकों से किराएदारों की ब्योरा मांगा है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह आदेश मुंबई पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में लागू किया गया। जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अपराधिक और असामाजिक तत्वों को रिहायशी इलाकों में छिपने से रोकना है। आशंका है कि अपराधी और असामाजिक तत्व रिहायशी इलाकों में रह सकते हैं, जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने की पूरी संभावना है। अपराधिक किस्म के लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते है।
मुंबई पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, प्रत्येक मकान मालिक, और संपत्ति व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति जिसने किसी को कोई आवास किराए पर दिया है, वह मुंबई पुलिस के नागरिक पोर्टल पर किराएदारों का विवरण प्रस्तुत करेगा। आदेश में कहा गया है कि किराए पर रहने वाले विदेशी के शहर में रहने के सभी विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यह आदेश बुधवार (8 मार्च) से 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। साथ ही आदेश न मनने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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