आजम खान को बड़ी राहत, जिस मामले में गई थी विधायकी, अब उसी में बरी हुए आजम खान

Samajwadi Party leader Azam Khan has been acquitted by the Rampur Court in connection with the hate speech case registered against him at Milak police station in Rampur

आजम खान को बड़ी राहत, जिस मामले में गई थी विधायकी, अब उसी में बरी हुए आजम खान

समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को हेट स्पीच केस में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सपा नेता को बरी कर दिया है...

रामपुर (Rampur) के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Rampur MP-MLA Court) ने बुधवार को हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है. खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी...Samajwadi Party leader Azam Khan has been acquitted by the Rampur Court...

रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच केस में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया. हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी. लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था...Samajwadi Party leader Azam Khan has been acquitted by the Rampur Court...

Read More  कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में CBI की सैम डिसूजा से पूछताछ, FIR में 5वें नंबर पर है आरोपी

download (9)

Read More ठाणे, मुंब्रा, दिवा में आज और कल नहीं आएगा पानी, जानें- किन इलाकों में पानी की कटौती

कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, "हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है. वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है. जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है." हालांकि बीते साल इस केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ था.

Read More गांधी परिवार की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं, अब IT डिपार्टमेंट मामले में याचिका खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था. कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था. हालांकि, तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी. आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था...Samajwadi Party leader Azam Khan has been acquitted by the Rampur Court...

Read More महाराष्ट्र: सड़क हादसों में हजारों लोग गंवा रहे जान, केवल चार महीनों में हुई 4922 लोगों की मौत

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

मुंबई समेत अब राज्यभर में बाइक टैक्सी के लिए बनी नियमावली... मुंबई समेत अब राज्यभर में बाइक टैक्सी के लिए बनी नियमावली...
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आदि के लिए बुक की गई टैक्सी रद्द करने पर कुल दंड की पांच गुना राशि...
ठाणे : अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ऑपरेशन जारी... 3 और महिला गिरफ्तार
सीएम फडणवीस ने एनसीपी के मंत्रियों के फैसले किए रद्द, अजित पवार नाराज...
मुंबई के मानखुर्द इलाके में 17 साल के नाबालिग ने चाकू की नोक पर किया महिला का बलात्कार... आरोपी गिरफ्तार
सरपंच संतोष देशमुख की क्रूर हत्या; चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी - अजीत पवार
मुंबई: बैंकॉक से 15.92 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी करने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार
मुंबई : ईडी ने 38 करोड़ रुपये के टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” की जांच के लिए मामला दर्ज किया 

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media