मुंबई / 50 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पिछले 38 वर्षों से एक सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से रहने का मामला दर्ज 

Case registered against 50-year-old man for illegally living in a government quarter for last 38 years

मुंबई / 50 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पिछले 38 वर्षों से एक सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से रहने का मामला दर्ज 

मुंबई : मरीन ड्राइव पुलिस ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पिछले 38 वर्षों से एक सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से रहने का मामला दर्ज किया है। आरोपी रविकांत श्रवण कांबले पर महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) का 25.50 लाख रुपये का किराया बकाया है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करता है।

मुंबई : मरीन ड्राइव पुलिस ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पिछले 38 वर्षों से एक सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से रहने का मामला दर्ज किया है। आरोपी रविकांत श्रवण कांबले पर महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) का 25.50 लाख रुपये का किराया बकाया है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करता है। मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में चपरासी शंकर सयाजी कांबले को 1970 में दादर ईस्ट में दादासाहेब फाल्के रोड पर शिवनेरी बिल्डिंग में एक फ्लैट आवंटित किया गया था। उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर उनका नाम एसएस कांबले के रूप में दर्ज किया गया था। 


शंकर सयाजी कांबले के मित्र श्रवण रावजी कांबले उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन जब 22 मई, 1986 को शंकर सयाजी कांबले लापता हो गए, तो श्रवण कांबले ने फ्लैट खाली नहीं किया। इसके बजाय, कुछ समय बाद, उनके बेटे रविकांत, सूर्यकांत और शशिकांत फ्लैट में चले गए और अपने पिता के साथ रहने लगे। “चूंकि शंकर कांबले और श्रवण कांबले के नाम एक जैसे थे, इसलिए श्रवण कांबले ने खुद को एसएस कांबले के रूप में पेश किया और लापता चपरासी के नाम के पहले अक्षर का इस्तेमाल किया और फ्लैट में रहना जारी रखा। उसके बेटों ने उसी पते पर राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी बनवाए,” एक पुलिस अधिकारी ने कहा।

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यह मामला इस साल जुलाई में तब सामने आया, जब लापता शंकर कांबले की पत्नी परविताबाई कांबले ने घर पर कब्ज़ा करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद, अदालत ने पुलिस को घर के वर्तमान निवासी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। “इसके अनुसार, हमने रविकांत श्रवण कांबले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (छल-कपट), 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत मामला दर्ज किया है,” पुलिस अधिकारी ने कहा। मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग में काम करने वाले कैलाश मुंगेरे की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
 

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