मुंबई: मजदूरों की राष्ट्रीयता की जांच की जानी चाहिए - सांसद नरेश म्हास्के

Mumbai: Nationality of workers should be checked - MP Naresh Mhaske

मुंबई:  मजदूरों की राष्ट्रीयता की जांच की जानी चाहिए - सांसद नरेश म्हास्के

अभिनेता सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए , शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने प्रवासी मजदूरों द्वारा उत्पन्न बढ़ते सुरक्षा खतरों के बारे में चिंता जताई। घटना पर बोलते हुए, म्हास्के ने कहा, "यहां आने वाले मजदूरों की राष्ट्रीयता की जांच की जानी चाहिए। वे काम करने के लिए भारत में आते हैं, लेकिन कुछ अपराध करने और आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं।"

मुंबई: अभिनेता सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए , शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने प्रवासी मजदूरों द्वारा उत्पन्न बढ़ते सुरक्षा खतरों के बारे में चिंता जताई। घटना पर बोलते हुए, म्हास्के ने कहा, "यहां आने वाले मजदूरों की राष्ट्रीयता की जांच की जानी चाहिए। वे काम करने के लिए भारत में आते हैं, लेकिन कुछ अपराध करने और आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं।"उन्होंने कहा कि वे अगले दिन पुलिस आयुक्त से मिलकर सुरक्षा में सुधार और इस मुद्दे को संबोधित करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।मुंबई की एक अदालत ने रविवार को अभिनेता सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात उनके घर में चोरी की कोशिश के दौरान चाकू से हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया । 

आरोपी के वकील संदीप शेखाने ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "पांच दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की गई है। अदालत ने पुलिस को पांच दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह बांग्लादेशी है। उन्होंने कहा कि वह छह महीने पहले यहां आया था, यह गलत बयान है। वह सात साल से अधिक समय से यहां रह रहा है। उसका परिवार मुंबई में है। यह 43ए का स्पष्ट उल्लंघन है। कोई उचित जांच नहीं की गई है।" आरोपी शहजाद को रविवार को बांद्रा हॉलिडे कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।वकील ने पहले दिन पुलिस द्वारा आरोपी के बांग्लादेशी नागरिक होने के दावों का भी खंडन किया और दावा किया कि वह पिछले सात सालों से मुंबई में रह रहा है। 

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वकील ने कहा, "सबसे पहले, सैफ अली खान ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है या किसी से कोई शिकायत नहीं है जिससे किसी राज्य, बांग्लादेश या किसी अन्य देश से उन्हें खतरा हो। उनके खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय मामला नहीं है। उन्होंने मामले का एंगल सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि वह (आरोपी) बांग्लादेशी है। पहले वह बांग्लादेश में था, लेकिन अब वह कई सालों से यहां रह रहा है। पुलिस ने कहा कि वह 6 महीने से यहां रह रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। परिवार मुंबई में है।"

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आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील दिनेश प्रजापति ने कहा कि पुलिस द्वारा उसकी पुलिस हिरासत मांगने के लिए दिए गए आधार "पर्याप्त नहीं हैं"।"पुलिस ने पुलिस हिरासत की मांग की और पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत के लिए दिए गए आधार पर्याप्त नहीं हैं। हमने उसके (आरोपी) बचाव में कहा है कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने (पुलिस ने) कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत दी है," प्रजापति ने एएनआई को बताया।

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