नई दिल्ली : एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी से जुड़ी याचिका पर कल SC में सुनवाई
New Delhi: SC will hear the petition related to the shortage of anti-retroviral drugs tomorrow

सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कल देश में एचआईवी रोगियों के इलाज के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाओं की कथित कमी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 24 फरवरी की कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ एनजीओ 'नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी/एड्स' और अन्य द्वारा 2022 में दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कल देश में एचआईवी रोगियों के इलाज के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाओं की कथित कमी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 24 फरवरी की कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ एनजीओ 'नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी/एड्स' और अन्य द्वारा 2022 में दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
केंद्र ने पिछले साल जुलाई में शीर्ष अदालत को बताया था कि सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों के माध्यम से एचआईवी से पीड़ित सभी लोगों के लिए मुफ्त, आजीवन एंटी-रेट्रोवायरल (एआरवी) दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसने कहा था कि आज की तारीख में कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सभी एआरवी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद से जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुए वर्तमान में एआरटी दवाओं की कोई कमी नहीं है।
हालांकि, वकील ने दवाओं की खरीद प्रक्रिया और गुणवत्ता के संबंध में कुछ कठिनाइयों को चिह्नित किया था। शीर्ष अदालत ने एचआईवी रोगियों के इलाज के लिए एआरवी दवाओं की गुणवत्ता और कमी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्र, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और एड्स रोगियों के लिए काम करने वाले एक संगठन के बीच एक बैठक का सुझाव दिया था। एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी में एंटी-एचआईवी दवाओं का उपयोग करके मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) से संक्रमित लोगों का इलाज शामिल है।याचिका में दावा किया गया था कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों पर दवाओं की अनुपलब्धता एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के इलाज में बाधा डालती है।
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