Bombay High Court
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बंबई उच्च न्यायालय ने पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी

बंबई उच्च न्यायालय ने पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी उच्च न्यायालय ने पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द जांच के कागजात सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसने सीबीआई के क्षेत्रीय निदेशक को मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का आईपीएस कैडर अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। इसने कहा कि सीबीआई को अधिकारियों की टीम नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अपराध की जांच सीबीआई को सौंपना “क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जांच की दक्षता या प्रभावकारिता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।”
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ईडी अधिकारी को गिरफ्तार करने में सीबीआई की कार्रवाई में कोई गलती नहीं - बॉम्बे हाई कोर्ट 

ईडी अधिकारी को गिरफ्तार करने में सीबीआई की कार्रवाई में कोई गलती नहीं - बॉम्बे हाई कोर्ट  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, तो उसने कहीं भी यह नहीं कहा कि इसे लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। उस मामले में (SC के समक्ष) प्रोफार्मा (गिरफ्तारी ज्ञापन) को खाली छोड़ दिया गया था। यहाँ प्रोफार्मा में उन्होंने गिरफ्तारी के आधार दिए हैं और स्थानीय भाषा में आधार को समझने के लिए कहा है," पीठ ने टिप्पणी की, और कहा: "हमें इसमें कोई दोष नहीं लगता है," निर्देशों पर, कांतावाला ने याचिका वापस ले ली।
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मुंबई/ लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य - बंबई उच्च न्यायालय 

मुंबई/ लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य - बंबई उच्च न्यायालय  न्यायालय  ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों और महिलाओं के लापता होने के कई कारण हो सकते हैं। पीठ ने कहा, ‘‘लेकिन उनका पता लगाना और उनकी सुरक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित आश्रय देना राज्य का कर्तव्य है। लापता बच्चों और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या का एक कारण संभवतः मानव तस्करी का खतरा है, जिसके लिए सभी सरकारी विभागों, पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।'' उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की है।
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नाबालिग का पीछा यौन उत्पीड़न के बराबर... बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नहीं दी युवक को राहत

नाबालिग का पीछा यौन उत्पीड़न के बराबर... बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नहीं दी युवक को राहत  बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस सानप ने कहा कि नाबालिग की बेरुखी के बावजूद अपीलकर्ता ने स्कूल जाते समय उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। उसका आचरण और व्यवहार उसके इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। उसकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पीड़िता का साक्ष्य यह साबित करने के लिए काफी है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। पीड़िता ने बयान में अपीलकर्ता के व्यवहार और आचरण का स्पष्ट विवरण दिया है। इस तरह जस्टिस सानप ने अपील को खारिज कर दिया और युवक की सजा को कायम रखा।
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