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मुंबई: मां की हत्या और शव के अंग खाने के आरोपी को मौत की सजा...  

मुंबई: मां की हत्या और शव के अंग खाने के आरोपी को मौत की सजा...   बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर की एक अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर उसके शरीर के कुछ अंग खाने के लिए सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि की, और कहा कि यह नरभक्षण का मामला था।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा की पुष्टि कर रही है और कहा कि उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने कहा कि यह नरभक्षण का मामला है और यह दुर्लभतम श्रेणी में आता है।
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