महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मुंबई हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति
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Rokthok Lekhani
मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते है हाई कोर्ट जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ जांच सीबीआई से वापस ले कर एसआईटी को सौंपने की महाराष्ट्र सरकार की मांग खारिज कर दी थी।
राज्य सरकार की दलील थी कि सीबीआई निदेशक एसके जायसवाल राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। इसलिए, उनके नेतृत्व में हो रही जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। मुंबई हाई कोर्ट ने देशमुख पर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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