जेल से एक आरोपी रिहा होने पर परिसर में निकाला जुलूस... 6 नामजद सहित 25 से 30 लोगों पर केस दर्ज

A procession was taken out in the premises after the release of an accused from jail... Case registered against 25 to 30 people including 6 named

जेल से एक आरोपी रिहा होने पर परिसर में निकाला जुलूस... 6 नामजद सहित 25 से 30 लोगों पर केस दर्ज

भिवंडी के नवी बस्ती परिसर के रहने वाले एक आरोपी की जेल से रिहाई होने पर नगिना मस्जिद रोड़ से के.जी. एन. चौंक नवी बस्ती तक रोड़ शो निकालने व इसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में शहर पुलिस ने 6 नामजद सहित 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

भिवंडी : भिवंडी के नवी बस्ती परिसर के रहने वाले एक आरोपी की जेल से रिहाई होने पर नगिना मस्जिद रोड़ से के.जी. एन. चौंक नवी बस्ती तक रोड़ शो निकालने व इसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में शहर पुलिस ने 6 नामजद सहित 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस के मुताबिक जिला न्यायाधीश ठाणे न्यायालय द्वारा विशेष मोक्का केस नंबर 7/2017, राबोडी पुलिस स्टेशन ठाणे के केस रजिस्टर क्रमांक 292/2016, आईपीसी 392,34 सहित महाराष्ट्र संघटित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 के कलम 3(1), (II) 3 (2), 3 (4) के तहत आरोपी सादिक अख्तर खान, असगर, मोहम्मद अख्तर खान व जिशान, इमरान उर्फ इम्मु दादा काल्या, आसिफ वागवान फ्रीज कूलर के काम करने वाले, वाली और 25 से 30 लोगों ने मिलकर नगिना मस्जिद रोड़ से के.जी. एन. चौंक नवी बस्ती तक जुलूस निकाला और दहशत निर्माण करने के लिए इसका विडियो बनाया।

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इस विडियो में " ऐ अलग किस्म का गुंडा है वो रावन शासन है" इस प्रकार का गाने जोड़कर वायरल किया। इसके साथ साथ रैली में "भाई जेल से छूटकर आया है अभी किसी की खैर नहीं" इस प्रकार की नारेबाजी किया गया। इस जुलूस के दरम्यान स्थानीय लोगों ने डर से अपनी दुकानें बंद कर दी।

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इस मामले में शहर पुलिस ने कोनगांव के रहने वाले सचिन मोहन तारिक की शिकायत पर सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 149, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के कलम 37 (1) (3), 135 सहित क्रिमिनल लॉ एमीडमेंट एक्ट्र 1932 के कलम 7 के तहत केस दर्ज किया है।

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