मुंबई : 9,540 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बीएमसी को निर्देश देने की मांग; कमालिस्तान स्टूडियो के मालिक की याचिका को खारिज

Demand to direct BMC to acquire 9,540 square meters of land; Petition of Kamalistan Studio owner rejected

मुंबई : 9,540 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बीएमसी को निर्देश देने की मांग; कमालिस्तान स्टूडियो के मालिक की याचिका को खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मशहूर कमालिस्तान स्टूडियो के मालिक महल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अंधेरी में प्रोडक्शन हाउस के स्वामित्व वाली 9,540 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बीएमसी को निर्देश देने की मांग की गई थी। स्टूडियो की स्थापना दिवंगत फिल्म निर्माता कमाल अमरोही ने की थी, जो पाकीजा, दिल अपना और प्रीत पराई, महल और रजिया सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जुड़े थे। कोंडीवड़े गुफाएं, जिन्हें महाकाली गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, अंधेरी के व्यारवरली गांव में उस जमीन पर स्थित हैं, जहां स्टूडियो स्थित है। 

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मशहूर कमालिस्तान स्टूडियो के मालिक महल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अंधेरी में प्रोडक्शन हाउस के स्वामित्व वाली 9,540 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बीएमसी को निर्देश देने की मांग की गई थी। स्टूडियो की स्थापना दिवंगत फिल्म निर्माता कमाल अमरोही ने की थी, जो पाकीजा, दिल अपना और प्रीत पराई, महल और रजिया सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जुड़े थे। कोंडीवड़े गुफाएं, जिन्हें महाकाली गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, अंधेरी के व्यारवरली गांव में उस जमीन पर स्थित हैं, जहां स्टूडियो स्थित है। 

बीएमसी ने इस जमीन को "सामाजिक सुविधाओं" के लिए आरक्षित किया था, क्योंकि यह गुफाओं के आसपास के क्षेत्र में आती है, जो 1909 के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। भूमि की "संरक्षित" स्थिति के कारण, महल पिक्चर्स इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए, इसने तर्क दिया कि बीएमसी को इसे अधिग्रहित करना चाहिए और उन्हें भूमि अधिग्रहण मुआवजा या डीआरसी (विकास अधिकार प्रमाणपत्र) या टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) प्रदान करना चाहिए।

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2 अगस्त, 2019 को, नागरिक निकाय ने प्रोडक्शन हाउस की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि यह इस तरह के डीआरसी या टीडीआर देने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। हालांकि, बीएमसी ने अदालत को सूचित किया कि इसकी अपनी "प्राथमिकताएं" हैं जो अस्पतालों, स्कूलों और खेल के मैदानों जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के पक्ष में हैं।

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बीएमसी के वकील एनवी वालावलकर ने कहा कि योजना प्राधिकरण इस स्तर पर भूमि का अधिग्रहण करने का इच्छुक नहीं है, हालांकि अगर वह इसे पर्यटन के माध्यम से विकसित करने का फैसला करता है तो वह ऐसा कर सकता है। वालावलकर ने कहा कि उस समय याचिकाकर्ता को मौजूदा नियमों के अनुसार आवश्यक टीडीआर/एफएसआई मिल सकता है।अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 1957 में "खुली आँखों से" भूमि खरीदी थी, क्योंकि वे इसके आरक्षित और संरक्षित दर्जे के बारे में पूरी तरह से जानते थे।

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