अमरावती की सांसद नवनीत रवि राणा मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें…
Rokthok Lekhani
मुंबई : राणा दंपति को गिरफ्तार करने के मामले में अब मुंबई पुलिस कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमरावती से सांसद नवनीत रवि राणा अपनी गिरफ्तार के खिलाफ लोकसभा की संसदीय विशेषाधिकार समिति में शिकायत की थी। जिसके बाद अब समिति ने सांसद नवनीत राणा द्वारा विशेषाधिकार हनन की शिकायत के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त को 15 जून को उनके सामने पेश होने के लिए तलब किया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली समिति अगले सप्ताह महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा द्वारा विशेषाधिकार हनन की शिकायत से संबंधित मामले को उठाएगी। राणा ने लोकसभा अध्यक्ष के पास इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद समिति ने महाराष्ट्र के कई अधिकारियों को तलब किया है। अमरावती की सांसद ने विशेषाधिकार हनन के आरोप में संसद की विशेषाधिकार और आचार समिति को लिखा था और खार पुलिस थाने में अवैध गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था। राणा 23 मई को अपना पक्ष रखने के लिए विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुईं थी।
संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह ये अधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य संसद के सदनों, समितियों और सदस्यों को अपने कर्तव्यों के क्षमतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से निर्वहन हेतु निश्चित अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पंद्रह सदस्यीय समिति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से संदर्भित किये जाने पर सदन के विशेषाधिकार के हनन के मामलों का परीक्षण किया जाता है और अपेक्षित सिफारिश की जाती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सिंह लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में दस सदस्य होते हैं, जिन्हें सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
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