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ठाणे में 20 वर्षीय दोस्त को नग्न तस्वीरें और वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करने का आरोप...

ठाणे में 20 वर्षीय दोस्त को नग्न तस्वीरें और वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करने का आरोप... ठाणे में एक 33 वर्षीय व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति ने हत्या कर दी। उस पर अपने 20 वर्षीय दोस्त को नग्न तस्वीरें और वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करने का आरोप था। यह घटना शुक्रवार सुबह कोपारी के अष्टविनायक चौक इलाके में हुई। पीड़ित व्यक्ति स्वयं सतीश परांजपे ने कथित तौर पर अप्रैल में एक शादी में महिला से मुलाकात की थी और उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे।
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महाराष्ट्र के भिवंडी में छात्राओं को मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

महाराष्ट्र के भिवंडी में छात्राओं को मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार एक अधिकारी ने गुरुवार बताया कि आरोपी की पहचान मुजम्मिल के रूप में की गई है और उसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसकी यह करतूत तब सामने आई जब एक छात्रा ने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया। शांति नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने कहा, ‘‘हाल में, सातवीं कक्षा की एक छात्रा स्कूल देर से पहुंची। चूंकि वह अकसर देरी से स्कूल आती थी, तो स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उसके माता-पिता को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन उस समय नाबालिग ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया।”
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पुणे में अश्लील वीडियो शूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़... 15 गिरफ्तार

पुणे में अश्लील वीडियो शूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़... 15 गिरफ्तार पुणे जिले के मावल तालुका में विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के लिए कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और 15 लोगों को गिरफ्तार किया. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने पाटन गांव के एक बंगले से अश्लील वीडियो शूट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कैमरे और अन्य सामग्री जब्त की.
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एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ‘डीपफेक’ पोर्नोग्राफी वीडियो में ९४ फीसदी...

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ‘डीपफेक’ पोर्नोग्राफी वीडियो में ९४ फीसदी... डीपफेक फोटो को लेकर रश्मिका मंदाना ने कहा कि वह बुरी तरह से आहत हुई हैं, वहीं अमिताभ बच्चन ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साइबर मामलों की जानकार एडवोकेट सुश्री रुचि बिष्ट के अनुसार फिलहाल हिंदुस्थान में डीपफेक कंटेंट के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। इस तरह के सारे मामलों की सुनवाई आईटी एक्ट के तहत ही होती है। ऐसे कंटेंट से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट के तहत तीन से दस साल की सजा हो सकती है। डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिए यूरोपीय यूनियन में ‘कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइन्फॉर्मेशन’ है तो अमेरिका में ‘डीपफेक टास्क फोर्स एक्ट’ है।
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