State Election Commission

केंद्रीय बलों की तैनाती में ही कराना होगा चुनाव, SC से ममता और राज्य चुनाव आयोग को झटका

केंद्रीय बलों की तैनाती में ही कराना होगा चुनाव, SC से ममता और राज्य चुनाव आयोग को झटका पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SC ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है।
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