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खरीदारों से पैसे लेकर घर न बनाने वाले बिल्डरों की खैर नहीं - महारेरा

खरीदारों से पैसे लेकर घर न बनाने वाले बिल्डरों की खैर नहीं - महारेरा महारेरा के नियमों के मुताबिक, बिल्डर को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद हर तीन महीने में प्रॉजेक्ट का अपडेट करना होता है। हजारों बिल्डर लंबे समय से ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए, रेरा ने इन बिल्डरों को नोटिस भेजे हैं। इसके बाद से 2023 में रजिस्टर्ड हुए प्रॉजेक्ट्स में से अधिकांश की तिमाही रिपोर्ट फाइल हुई है।
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