Sperm or egg donor has no legal rights over the child - Bombay High Court
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मुंबई / शुक्राणु या अंडा दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है - बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई / शुक्राणु या अंडा दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है - बंबई उच्च न्यायालय मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 42 वर्षीय महिला को उसकी पांच वर्षीय जुड़वां बेटियों से मिलने का अधिकार देते हुए कहा कि शुक्राणु या अंडा दान करने वाले का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह उसका जैविक माता-पिता होने का दावा नहीं कर सकता। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि सरोगेसी के जरिए जन्मी उसकी बेटियां उसके पति और छोटी बहन के साथ रह रही हैं, जो अंडा दानकर्ता है।
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