Mumbai: 33-year-old man acquitted for murdering his wife in 2018
Mumbai 

मुंबई: 2018 में पत्नी की हत्या के मामले में 33 वर्षीय व्यक्ति बरी 

मुंबई: 2018 में पत्नी की हत्या के मामले में 33 वर्षीय व्यक्ति बरी  सत्र न्यायालय ने 2018 में अपनी पत्नी की हत्या के मामले में 33 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से लेकर प्रक्रियागत विसंगतियों तक कई खामियां पाई गई हैं। मृतक लिपी की मां द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना 21 अप्रैल, 2018 की मध्यरात्रि को हुई थी। उसने दावा किया कि आरोपी बिलाल शेख शराबी है और अक्सर उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। प्राथमिकी में कहा गया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को लिपी ने शेख से कहा कि वह लाइट न जलाए क्योंकि उसकी मां बीमार है, जिससे वह क्रोधित हो गया।
Read More...

Advertisement