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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कहा था- ब्रेस्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कहा था- ब्रेस्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने कहा था कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और एजे मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
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