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मुंबई : दिशा सालियान ने पिता की वजह से ही परेशान होकर की थी आत्महत्या? मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा...

मुंबई : दिशा सालियान ने पिता की वजह से ही परेशान होकर की थी आत्महत्या? मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा... मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में दिशा सालियान की मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में मौत का कारण आत्महत्या बताया गया है और कहा गया है कि सालियान पिता द्वारा पैसों का दुरुपयोग किये जाने समेत अलग-अलग कारणों से डिप्रेशन से जूझ रही थीं.  घटना की जांच करने वाली मालवणी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट चार फरवरी, 2021 को (दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट के नियमों के अनुसार) एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी थी. अधिकारी ने कहा कि जांच के तहत मालवणी पुलिस ने सालियान के दोस्तों और कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए.
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Mumbai 

नालासोपारा शहर में एक चौबीस साल की लड़की ने अपने पिता पर चाकू से वार कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया

नालासोपारा शहर में एक चौबीस साल की लड़की ने अपने पिता पर चाकू से वार कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़की बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है। पास में ही उसका घायल पिता भी पड़ा है जिसकी हालत बहुत ही खराब दिखाई दे रही है। वहां पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी जो लड़की को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और लोगों को अपनी आपबीती सुना रही थी जिसे सुन हर कोई हैरान हो गया।
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Maharashtra 

बीड : पिता-पुत्र की बेरहमी से पिटाई;मुख्य आरोपी फरार, पुलिस ने 3 को हिरासत में लेकर की पूछताछ

बीड : पिता-पुत्र की बेरहमी से पिटाई;मुख्य आरोपी फरार, पुलिस ने 3 को हिरासत में लेकर की पूछताछ महाराष्ट्र के बीड जिले में पिता-पुत्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया था. शिरूर तहसील के बावी गांव में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया था. वहीं अब इस घटना के मुख्य आरोपी के रूप में सतीश भोसले उर्फ खोकया की पहचान हुई है, जो बीड जिले में कई आपराधिक मामलों का आरोपी है. भोंसले वीडियो वायरल होने के बाद से फरार है. वायरल वीडियो में अन्य 6 से 7 लोग नजर आ रहे है. इनमें से पुलिस ने 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
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Mumbai 

ठाणे : पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद; 20,000 रुपये का जुर्माना

ठाणे : पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद; 20,000 रुपये का जुर्माना महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. ठाणे स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को मुजरिम पिता पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने वाले स्पेशल जस्टिस डी एस देशमुख ने 42 साल के आरोपी को इस एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुजरिम करार दिया.
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