ठाणे की एक अदालत ने 2020 के अत्याचार मामले में मराठी अभिनेता केतकी चितले को जमानत दे दी

ठाणे की एक अदालत ने 2020 के अत्याचार मामले में मराठी अभिनेता केतकी चितले को जमानत दे दी

ठाणे की एक अदालत ने 2020 के अत्याचार मामले में मराठी अभिनेता केतकी चितले को जमानत दे दी है। मराठी एक्‍ट्रेस को 25,000 रुपये की सॉल्वेंट ज़मानत मिली है लेकिन इसके बावजूद उन्‍हें अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा।

हालांकि जमानत मिलने के बावजूद चितले को अभी राहत नहीं मिल सकती क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के ठाणे मामले में उनकी जमानत याचिका अभी भी लंबित है और 21 जून को इस पर सुनवाई होगी।

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जिस केस में उन्‍हें जमानत मिली है उसमें चितले के खिलाफ 2020 में रबाले पुलिस स्टेशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत बौद्ध धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया था।

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चितले को 20 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ठाणे केंद्रीय जेल से उठाया गया था, जहां उन्हें राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक अन्य मामले में रखा गया था।

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3 मार्च, 2020 को एक मामला दर्ज किया गया था, जब घनसोली निवासी, जिसने 1 मार्च, 2020 को चितले के फेसबुक पोस्ट के व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट प्राप्त करने का दावा किया था, ने शिकायत दर्ज की थी।

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