ठाणे के दो सहकारिता अधिकारी रिश्वत मामले में बरी

ठाणे   के   दो सहकारिता अधिकारी रिश्वत मामले में बरी

ठाणे:महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2012 के रिश्वत मामले में सहकारी समितियों के एक उप-पंजीयक डिप्टी रजिस्ट्रार और एक अन्य अधिकारी को ‘संदेह का लाभ’ देते हुए बरी कर दिया।

जिला न्यायाधीश एसीबी कोर्ट शैलेंद्र तांबे ने 13 अप्रैल को पारित अपने आदेश में (जिसकी एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई) कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने में विफल रहा

Read More मुंबई के मलाड में निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 3 की मौत !

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि 12 फरवरी, 2012 को सहकारी समितियों के तत्कालीन उप पंजीयक महेश सालुंके-पाटिल (55) ने ठाणे में एक आवास के लिए अनुकूल सत्यापन रिपोर्ट जारी करने, और सोसाइटी की प्रबंध समिति को भंग नहीं करने के एवज में स्वयं के लिए और महिला अधिकारी विद्या देशमुख (38) के लिए साढ़े तीन लाख रुपये की मांग की थी।

Read More गोवंडी और गोरेगांव में छापेमारी; ₹9.19 लाख की ड्रग्स जब्त 

पाटिल ने कथित तौर पर उसी दिन हाउसिंग सोसाइटी के सचिव से पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपये की मांग की थी।

Read More डोंबिवली / प्लेटफॉर्म गैप में गिरी 28 वर्षीय महिला चमत्कारिक रूप से बच गई...

अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि पाटिल ने रिश्वत स्वीकार नहीं की क्योंकि जब शिकायतकर्ता उसे पैसे देने के लिए वहां गया तो वह अपने कार्यालय में मौजूद नहीं था।

Read More घोड़बंदर इलाके में भारी वाहन पलटने से घोड़बंदर रोड पर यातायात ठप !

आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल मामले से जुड़े नहीं हैं और रिश्वत का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने एक कागज पर लिखकर पैसे की मांग की थी, जिसे जांच अधिकारी ने जब्त नहीं किया और न ही जांच अधिकारी ने आरोपी की लिखावट का नमूना सत्यापन के लिए भेजा।

अदालत ने कहा कि यह भी पाया गया कि मामले में तीन जांच अधिकारी हैं और पहले एक ने भी अभियोजन पक्ष से पूछताछ नहीं की थी।

अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दो साल की देरी के बारे में भी नहीं बताया है।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने आरोप-पत्र के साथ आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत की सीडी जमा नहीं की है।

शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी ने बयान दिया कि जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उसे पकड़ने गए तो आरोपी पाटिल अपने कार्यालय में नहीं मिला।

अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी करते हुए कहा, ”अदालत ने उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाया है कि आरोपी के खिलाफ रिश्वत का आरोप साबित नहीं हुआ है और शिकायतकर्ता के साक्ष्य इस संबंध में पुष्टि नहीं करते हैं।

Tags:

Post Comment

Comment List

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media

Latest News

पालघर में सुरक्षा गार्ड ने आवारा कुत्ते की पीट-पीटकर की हत्या... मामला दर्ज पालघर में सुरक्षा गार्ड ने आवारा कुत्ते की पीट-पीटकर की हत्या... मामला दर्ज
कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच जिले में एक हाउसिंग सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड ने कथित तौर...
ठाणे जिले में बर्थडे पार्टी में पिलाया नशीला पदार्थ... फिर लड़की से किया रेप, सहेली समेत 3 अरेस्ट
महाराष्ट्र के मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम का बयान, मेरे बेटी-दामाद ने विश्वासघात किया, उन्हें नदी में फेंक दो....
पालघर जिले में तिहरा हत्याकांड में एक संदिग्ध उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार
मुंबई : मलाड के मालवणी इलाके तृतीयपंथी का भेष धारण कर लूटपाट करने वाले गिरफ्तार
भिवंडी में 14 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़... मामला दर्ज
नायगांव की सड़कों पर चलना खतरों से खाली नहीं... रोड पर पर गड्डे ही गड्डे

Advertisement

Sabri Human Welfare Foundation

Join Us on Social Media