नूपुर शर्मा की हल्की जुबान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया : सुप्रीम कोर्ट

नूपुर शर्मा की हल्की जुबान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: नूपुर शर्मा की याचिका पर आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका दी गई है. सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा दी गई पत्र याचिका में मांग की गई है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लिया जाए.

सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा CJI को दी गई पत्र याचिका में नूपुर शर्मा के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि निपुर शर्मा को फेयर ट्रॉयल का मौका मिलना चाहिए. इसके अलावा अजय गौतम ने कहा है कि नूपुर शर्मा को जान को खतरा है. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों का दिल्ली ट्रांसफर किया जाए.

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पत्र याचिका में कहा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा पर ये टिप्पणी की हैं- 1- नूपुर शर्मा ही उदयपुर हत्याकांड की जिम्मेदार हैं. 2- वह देश में आग के लिए जिम्मेदार हैं. 3- उन्हें बिना शर्त TV के सामने माफी मांगनी चाहिए थी. 4- नूपुर शर्मा ने देश के विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया. 5- देश में जो कुछ भी हुआ नूपुर शर्मा ही केवल उसके लिए जिम्मेदार हैं. 6- दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने में नाकाम रहीं.

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7- देश भर में होने वाली घटनाओ के लिए वह अकेले ही जिम्मेदार है. 8- नूपुर शर्मा की हल्की जुबान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. 9- नूपुर का गुस्सा उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है. बता दें कि नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी. इसका काफी विरोध हुआ था. यहां तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी. इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

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हालांकि उन्होंने अपनी टिप्णणी को लेकर माफी मांगी थी. साथ ही कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं. मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी. नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था. इतना ही नहीं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए हैं. वहीं, नूपुर शर्मा ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए है.

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