पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को नहीं मिली जमानत, जेल में कटेगी दिवाली...
Former Home Minister Anil Deshmukh did not get bail, Diwali will be spent in jail
2.jpg)
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार (21 अक्टूबर) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ दर्ज इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है.
मुंबई : मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार (21 अक्टूबर) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ दर्ज इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है.
अदालत ने गुरुवार (20 अक्टूबर) को कहा था कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी, जो कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जो धनशोधन का मामला दर्ज किया था उसमें उन्हें बीती चार अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. जिसके बाद उन्होंने इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी थी.
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस.एच ग्वालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं. संजीव पलांडे की जमानत याचिका भी सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है. संजय पलांडे पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव थे.
Today's E Newspaper
Related Posts
Post Comment
Latest News

Comment List