10 साल पुराने मर्डर के केस में कोर्ट ने तीन को सुनाई उम्रकैद की सज़ा
Court sentences three to life imprisonment in 10-year-old murder case
मंडावली इलाके में 10 साल पहले हुए एक वारदात के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और इन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2013 का है जिसमें ईस्ट दिल्ली के गणेश नगर में एक शख्स की पीटने की वजह से मौत हो गई थी।
अदालत ने हत्या से जुड़े 10 साल पुराने मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अडिशनल सेशन जज दिपाली शर्मा की अदालत ने करण वर्मा (30), कमल कुमार (39) और परविंदर सिंह यादव (42) पर 5000-5000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर इन्हें चार महीने की कैद अलग से काटनी होगी।
हत्या से जुड़ा मामला ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मंडावली इलाके का है। पुलिस को 16 जून 2013 को पीसीआर कॉल मिली थी कि पप्पू हलवाई के पास एक शख्स जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जख्मी शख्स को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके सिर, चेहरे और बाकी हिस्से पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था। घायल शख्स की पहचान योगेश (38) के रूप में हुई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ी। पुलिस को पता चला कि पूरी वारदात को गणेश नगर स्थित एक घर की तीसरी मंजिल पर बने रूम में अंजाम दिया गया था। इसके बाद करण वर्मा, कमल कुमार और परविंदर सिंह यादव को अरेस्ट किया गया...Court sentences three to life imprisonment...
पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए कई गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने गवाहों के बयान के अलावा जिस कमरे में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से जुटाए गए सबूतों के आधार पर करण वर्मा, कमल कुमार और परविंदर सिंह को हत्या का दोषी माना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अडिशनल सेशन जज दिपाली शर्मा की अदालत ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए इस केस में दोषियों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती..Court sentences to life imprisonment...
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