प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल की मनाही; दुकानदार ही नहीं ग्राहक पर भी 500 रुपए जुर्माना
Use of plastic bags is prohibited; not only the shopkeeper but also the customer will be fined Rs 500
मनपा (बीएमसी) के सभी मार्केट में बुधवार, एक जनवरी से प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल की मनाही है। पॉलिथीन बैग मिलने पर दुकानदार ही नहीं ग्राहक पर भी 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने मुंबईकरों से अनुरोध किया है कि खरीदारी के लिए जाएं तो कपड़े का बैग साथ ले जाना न भूलें। बीएमसी उपायुक्त संजोग कबरे ने कहा कि प्लास्टिक थैलियों की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इससे प्रदूषण भी बढ़ता है।
मुंबई : मनपा (बीएमसी) के सभी मार्केट में बुधवार, एक जनवरी से प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल की मनाही है। पॉलिथीन बैग मिलने पर दुकानदार ही नहीं ग्राहक पर भी 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने मुंबईकरों से अनुरोध किया है कि खरीदारी के लिए जाएं तो कपड़े का बैग साथ ले जाना न भूलें। बीएमसी उपायुक्त संजोग कबरे ने कहा कि प्लास्टिक थैलियों की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकानदार के पास तीन बार प्लास्टिक की थैली मिलेगी तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। महानगर में बीएमसी के 91 मार्केट हैं। राज्य में पहली बार 2018 में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद जुलाई, 2021 में 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगाई गई। दिसंबर, 2022 में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबंधित किया गया। अब मनपा ने अपने सभी बाजारों में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
रोक के बावजूद धड़ल्ले से इस्तेमाल महाराष्ट्र में 2018 से प्लास्टिक थैलियों और थर्माकोल के उत्पादन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक है। इसके अनुसार प्लास्टिक की थाली, कप-प्लेट, ग्लास, कांटा-चम्मच, कटोरी, स्ट्रॉ, कटलरी, स्प्रेडशीट्स, प्लास्टिक पाउच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नियम उल्लंघन पर 5 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक जुर्माना और 3 महीने की कैद हो सकती है। इसके बावजूद राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ठाणे में 214 किलो प्लास्टिक जब्त ठाणे शहर में 214 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है। प्लास्टिक थैलियां रखनेवाले लोगों पर 89 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान ने यह जानकारी दी।
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