नाबालिग की कमर के नीचे हाथ मारते करता था बड़ी हॉट और सेक्सी हो... अब कोर्ट ने दी ये सजा
He used to touch the minor below her waist, she was very hot and sexy... now the court has given this punishment.

नाबालिग ने आगे कहा कि 24 मई 2016 को शाम 7.39 बजे वह अपने दोस्त के साथ घर के पास खड़ी थी। तभी आरोपी पीछे से आया। उसके नितंबों को छुआ और कहा कि वह बहुत हॉट लग रही है। वह उसके गाल पर किस करना चाहता है। उसे अपने साथ ले जाने का मन करता है। उसने एक बार फिर अपने मामा को घटना बताई, जिन्होंने आरोपी से बात की।
मुंबई: मुंबई की एक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की के नितंबों (कमरे का निचला हिस्सा) को छूना और 'तुम बहुत सेक्सी हो, मुझे तुम्हें उठा ले जाने का मन कर रहा है'। जैसे शब्द कहने से पता चलता है कि आरोपी ने केवल यौन उत्पीड़न के इरादे से यह सब किया था।
कोर्ट ने 2016 में अपनी 13 साल की नाबालिग पड़ोसी को परेशान करने के लिए 50 साल के व्यक्ति को दोषी ठहराया और तीन साल कारावास की सजा सुनाई। जज ने कहा कि आरोपी ऐसा कोई सबूत नहीं लाया जिससे पता चले कि पीड़ित और उसके परिवार के बीच कोई विवाद था।
जज ने कहा कि पीड़ित के पास उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई कारण नहीं दिखता। इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि पुलिस अधिकारी के पास इस तरह के अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने का कोई कारण था।
नाबालिग ने कोर्ट के सामने गवाही दी और कहा कि वह अपनी दादी और चाचा के साथ शहर में रहती थी। उसने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से एक महीने पहले जब वह ट्यूशन के लिए जाती थी तो आरोपी उसका पीछा करता था। वह उसके नितंबों को छूता था और गालों पर चूमता था। उसने अपनी नानी को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। लेकिन महिला ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि आरोपी का परिवार उनके बहुत करीबी था।
इसके बाद उसने अपने घरवालों को आरोपी के आचरण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपी से बात की लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह उससे कहता था कि तुम बहुत हॉट, बहुत सेक्सी दिखती है और वह उसे उठाकर ले जाएगा।
नाबालिग ने आगे कहा कि 24 मई 2016 को शाम 7.39 बजे वह अपने दोस्त के साथ घर के पास खड़ी थी। तभी आरोपी पीछे से आया। उसके नितंबों को छुआ और कहा कि वह बहुत हॉट लग रही है। वह उसके गाल पर किस करना चाहता है। उसे अपने साथ ले जाने का मन करता है। उसने एक बार फिर अपने मामा को घटना बताई, जिन्होंने आरोपी से बात की।
इस घटना से वह इतनी डर गई कि स्कूल नहीं गई। इसके बाद 30 मई 2016 को वह अपने मामा के साथ थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। उसे अदालत ले जाया गया जहां उसका बयान दर्ज किया गया। उन्होंने पुलिस को घटना स्थल दिखाया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मामले में जमानत दे दी गई।
आरोपी ने अपने बचाव में दावा किया कि नल के पानी की सप्लाई की कमी के कारण विवाद था और इसलिए उसे झूठा फंसाया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने कहा कि बेशक आरोपी और पीड़िता एक ही चॉल में रहते थे। यहां तक कि पीड़िता की गवाही के अनुसार, आरोपी का परिवार उसकी नानी (दादी) के बहुत करीब था। इस सबूत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिरह के दौरान आरोपी की ओर से पानी की सप्लाई की कमी के कारण झगड़े के कारण आरोपी को झूठा फंसाने की दलील असंभव प्रतीत होती है।
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