कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 5000 रुपए लगाया जुर्माना...
The court sentenced the accused to 10 years imprisonment and imposed a fine of Rs 5000
वसई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक 26 वर्षीय आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 5000 रुपए दंड भरने का आदेश दिया है। यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने सोमवार को दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि, तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में आरोपी नामे संदीप ऊर्फ रिंकु राजेंद्रप्रसाद यादव (26), निवासी-संतोष भुवन, नालासोपारा पूर्व के विरुद्ध पीड़िता द्वारा दिये गए शिकायत में 7 जून 2016 को गिरफ्तार किया गया था।
नालासोपारा : वसई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक 26 वर्षीय आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 5000 रुपए दंड भरने का आदेश दिया है। यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने सोमवार को दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि, तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में आरोपी नामे संदीप ऊर्फ रिंकु राजेंद्रप्रसाद यादव (26), निवासी-संतोष भुवन, नालासोपारा पूर्व के विरुद्ध पीड़िता द्वारा दिये गए शिकायत में 7 जून 2016 को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि, वारदात में आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था। उक्त मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय वसई कोर्ट द्वारा की गई है और 7 फरवरी 2024 को न्यायाधीश एस.व्ही खोगल ने 10 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना अदा न करने पर 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस अधिकारी ने बताया है कि, उक्त मामले की जांच तुलिंज पुलिस स्टेशन के तत्कालीन नियुक्त पुलिस निरीक्षक कैलास बर्वे ने की थी और मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी अभियोजक जय प्रकाश पाटिल ने कार्यवाही देखी थी। फिलहाल, उसके लिए पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले- श्रींगी (परिमंडल 2) व एसीपी उमेश माने-पाटिल व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (तुलिंज पुलिस स्टेशन) शैलेन्द्र नागरकर को समय-समय पर मार्गदर्शन दिया गया है।
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